SI भर्ती परीक्षा रद्द रहेगी : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच के फैसले पर रोक लगाई गई।

Si भर्ती परीक्षा रद्द रहेगी सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की डिवीजन बैंच के फैसले पर रोक लगाई गई।





एसआई भर्ती _2021 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के डिवीजन बैंच के 8 सितंबर के आदेश पर रोक लगा दी है।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में  चयनित si को ट्रेनिंग में शामिल होने का आदेश दिया था।
लेकिन फील्ड पोस्टिंग पर रोक लगाई थी ।
अब सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग नहीं हो सकेगी ।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय करोल और मनमोहन की बैंच ने डिवीजन बैंच को इस अपील का फैसला 3 महीने के भीतर करने के भी निर्देश दिए हैं 
तब तक एकल पीठ का 28 अगस्त को भर्ती रद्द करने का आदेश लागू रहेगा। 
सरकार ने। कहा ट्रेनिंग की छूट दी जाए।

राजस्थान सरकार की और से इस मामले में अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा में दलील दी है 

कि उम्मीदवारों को ट्रेनिंग की अनुमति दी जाएं 

लेकिन कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया।

मूल यशिककर्ताओ  की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव साकधार और वकील हरेंद्र नील पेश हुए।

जबकि सैनिक अभ्यार्थियों की ओर से सीनरी एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने फिर भी की डिवीजन बेंच ने भर्ती रद्द के आदेश पर रोक लगाई थी
 राजस्थान हाई कोर्ट की एकलपीठ ने 28 अगस्त को si भर्ती रद्द का आदेश सुनाया था।

इस आदेश के खिलाफ चयनित अभ्यर्थियों ने High court ki division bench mein appeal ki thi
 division balance ne 8 September ko sunvaee karte hue
 एकल पीठ के भारती रद्द करने के 28 अगस्त या देश पर लगाने का आदेश दिया था ।

डिवीजन बेंच के बाद कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य यशिकाकर्ताओं ने डिवीजन बेंच के 8 सितंबर के आदेश को चुनौती देते हुए 

सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की थी।




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